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केंद्र ने बदले नियम OPS बहाल करने वाले राज्यों को नहीं मिल सकेगा अतिरिक्त कर्ज

पुरानी पेंशन योजना को लागू करने वाले राज्यों को आने वाले दिनों में आर्थिक तौर पर परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। केंद्र सरकार ने नियमों में बदलाव किया है, जिसके तहत पुरानी पेंशन योजना लागू करने वाले राज्यों को वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए केंद्र से मिलने वाला अतिरिक्त कर्ज नहीं मिल सकेगा।नए पेंशन सिस्टम के तहत राज्य सरकारें अपना और कर्मचारी की सैलरी का एक तय हिस्सा पेंशन फंडिंग रेगुलेटरी डेवलेपमेंट अथॉरिटी को देते हैं, जिसे बाद में कर्मचारी को पेंशन के रूप में दिया जाता है। इसके तहत पेंशन फंडिंग एडजस्टमेंट के तहत राज्य सरकारें केंद्र से अतिरिक्त कर्ज ले सकती हैं।यह अतिरिक्त कर्ज राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का तीन फीसदी तक हो सकता है। हालांकि राजस्थान, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, पंजाब ने नया पेंशन सिस्टम छोड़कर पुरानी पेंशन योजना लागू कर दी है। ऐसे में वित्तीय वर्ष 2023-24 में इन राज्यों को केंद्र सरकार अतिरिक्त कर्ज देने से इंकार कर सकती है।

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