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जिला उपभोक्ता आयोग मंडी कार्यालय से प्राप्त करें निर्णीत मामलों की प्रति
न्यूज मिशन
कुल्लू 01 अप्रैल।
अध्यक्ष जिला उपभोक्ता आयोग मंडी ने आम लोगों को सूचित किया है कि उनके कार्यालय द्वारा जिला उपभोक्ता आयोग मंडी, कुल्लू तथा लाहौल स्पिती से सम्बंधित निर्णय हो चुके शिकायतों, निष्पादित याचिकाओं तथा विविध प्रार्थना पत्रों के 01 जनवरी, 2011 से 31 दिसम्बर, 2012 तक की अवधि के अभिलेख को नष्ट (वीड आउट) किया जा रहा है।
उन्होंने बताया कि यदि कोई भी व्यक्ति उपरोक्त अवधि से सम्बंधित दर्शाए गए निर्णीत मामलों से सम्बंधित वांछित आदेशों की प्रति, मूल दस्तावेजों की प्रति प्राप्त करना चाहते हैं तो वे इस सूचना के जारी होने की 30 दिन की अवधि के भीतर एक प्रार्थना पत्र सहित आवश्यक शुल्क अदा कर उनके कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं।