घरेलू हिंसा के मामलों में मध्यस्था के तहत परिवार को जोड़ने के लिए किया जा रहा प्रयास -गजेंद्र ठाकुर
कहा- घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 और पोक्सो अधिनियम 2012 के तहत प्रोटेक्शन अफसरों को दी विस्तृत जानकारी
सीडीपीओ कुल्लू गजेंद्र ठाकुर ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सप्ताहिक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है उन्होंने कहा कि इसी कड़ी में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के द्वारा घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 और पोक्सो अधिनियम 2012 के तहत एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया है जिसमें सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के प्रोटेक्शन ऑफिसर और विभिन्न समाजिक संस्थाओं और पुलिस विभाग के कर्मचारियों के लिए एक दिवसीय कार्यशाला में भाग ले रहे हैं उन्होंने कहा कि इस कार्यशाला में रिसोर्स पर्सन के द्वारा घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 और पोक्सो एक्ट 2012 के बारे में विस्तृत जानकारी दी जा रही है उन्होंने कहा कि इस कार्यशाला में वरिष्ठ अधिवक्ता धर्मेंद्र शर्मा के द्वारा कानून के विभिन्न पहलुओं की विस्तार से जानकारी दी गई उन्होंने कहा कि समाज में लगातार घरेलू हिंसा और बच्चों के खिलाफ हिंसा बढ़ रही है ऐसे में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के द्वारा इसको कंट्रोल करने के लिए प्रोटेक्शन ऑफिसर के माध्यम से किस को रोकने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं उन्होंने कहा कि न्यायालय के द्वारा भी घरेलू हिंसा के मामले में मध्यस्थता के तहत सुलझाया जा रहे हैं ताकि परिवार आपसे वाद विवाद को सुलझा कर व्यक्ति अच्छे से जीवन यापन कर सकें इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं।