विधानसभा चुनाव के चलते जिला में अस्त्र शस्त्र लेकर चलने पर रहेगा प्रतिबंध
नजदीकी थाने में तुरंत करवाने होंगे जमा- जिला दंडाधिकारी
न्यूज़ मिशन
कुल्लू 14 अक्टूबर।
जिला दंडाधिकारी आशुतोष गर्ग ने धारा 144 के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला में किसी भी व्यक्ति, संगठन अथवा स्वयंसेवी संस्था द्वारा अस्त्र शस्त्र लेकर चलने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है। समस्त लाइसेंस धारकों को अपने अस्त्र-शस्त्र नजदीकी पुलिस थाने में तुरंत से जमा करवाने होंगे।
जिला दंडाधिकारी के अनुसार यह आदेश हिमाचल प्रदेश विधानसभा आम चुनाव 2022 की भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा घोषणा करने के दृष्टिगत जारी किए गए हैं। घोषणा के अनुसार आगामी 12 नवंबर को मतदान होगा जबकि चुनाव के नतीजे 8 दिसंबर को घोषित किए जाएंगे।
आदेश के अनुसार जिला में आचार संहिता के दौरान विभिन्न राजनीतिक दलों व उम्मीदवारों द्वारा रैलियां, बैठ कें, जन सभाएं व धरने इत्यादि किए जाएंगे जिसके कारण शांति भंग होने की आशंका बनी रहती है। तदनुसार कानून व व्यवस्था को बनाए रखने तथा निष्पक्ष व शांतिपूर्ण निर्वाचन करवाने के दृष्टिगत इन आदेशों को जारी करने की अनुशंसा की गई है के सभी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र लेकर चलने पर प्रतिबंध लगाया जाए ताकि इनका किसी प्रकार से दुरुपयोग ना हो सके।
आदेश में कहा गया है कि समस्त पुलिस स्टेशनों को अस्त्र शास्त्र जमा करने होंगे तथा लाइसेंस धारक को इसकी रसीद उपलब्ध करवानी होगी। चुनाव के नतीजे निकलने के उपरांत पुनः इन्हें लाइसेंस धारकों को लौटाना होगा।
जिला दंडाधिकारी के अनुसार अति आवश्यकता को देखते हुए यह एकतरफा आदेश जारी किए गए हैं जो तुरंत प्रभाव से लागू होंगे तथा चुनाव के नतीजे निकलने तक प्रभावी रहेंगे। यह आदेश समाचार पत्रों, रेडियो वा दूरदर्शन तथा इलेक्ट्रॉनिक चैनलों के माध्यम से प्रसारित किए जाएंगे ताकि आम जनमानस को इसकी जानकारी हो। इसके अलावा जिला दंडाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, समस्त एसडीएम कार्यालयों तथा समस्त पुलिस स्टेशनों में सूचना पट पर आम लोगों की जानकारी के लिए उपलब्ध रहेंगे।