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चरस तस्कर को 15 साल की सजा डेढ लाख रुपये जुर्माने की सजा
फरवरी 2017 में 11 किलो 10 ग्राम चरस के साथ रोशन गुरंग सिक्किम निवासी को किया था गिरफ्तार
न्यूज़ मिशन
कुल्लू कोर्ट में चरस तस्कर को 15 साल जेल और डेढ लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।मामला फरवरी 2017 के है जब सिक्किम निवासी रोशन गुरंग के कब्जे से पुलिस पार्टी ने डेढ किलो 10 ग्राम चरस बरामद की थी। जिस पर पुलिस ने कोर्ट में आधा दर्जन से अधिक गवाहों के साथ चालान पेश किया था जिस पर एलडी स्पेशल जज 2 की अदालत ने चरस तस्कर को 15 जेल और डेढ लाख रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माने की राशि का भुगतान न् करने पर डेढ साल की अतिरिक सजा का प्राबधान रखा है।एसपी कुल्लू गुरदेव शर्मा ने इसकी जानकारी दी है।