कुल्लूबड़ी खबरहिमाचल प्रदेश

18 वर्ष से उपर के सभी लोग करें मतदाता सूची में नाम दर्ज

मनाली के वरिष्ठजनों और दिव्यांगों को पोस्टल वैलेट की सुविधा

न्यूज मिशन

 

कुल्लू, 12 अप्रैल।

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोक सभा और विधान सभा के निर्वाचनों में वरिष्ठ मतदाताओं (जिनकी उम्र 80 वर्ष से अधिक है) और दिव्यांग मतदाताओं को अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए डाक मतपत्र (पोस्टल वैलेट) की सुविधा एक विकल्प के तौर पर दी गई है ताकि वो अपने मताधिकार का प्रयोग बिना किसी परेशानी के सुगमता पूर्वक कर सकें । इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए 22-मनाली विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के सभी वरिष्ठ मतदाताओं (जिनकी उम्र 80 वर्ष से अधिक है) और उनके परिजनों से अनुरोध है कि वो सभी वरिष्ठ मतदाता जिनकी उम्र 01 जनवरी, 2022 को 80 या इस से अधिक हो गई हैवो सम्बन्धित मतदान केन्द्र के बूथ लेवल अधिकारी के पास जाकर मतदाता सूची में वरिष्ठ मतदाताओं की आयु ठीक दर्ज है की पुष्टि कर लें।

 

अगर उनकी आयु गलत दर्ज है तो उसको समय रहते दुरस्त करने के लिए सम्बन्धित बूथ लेवल अधिकारी के पास या निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी 22-मनाली के कार्यालय में आकर फॉर्म- 8 में आवेदन दें तथा आवेदन के साथ जन्म प्रमाण पत्र या कोई अन्य दस्तावेज (जिसमें उनकी सही आयु दर्ज है) भी सन्लग्न करें । इसके अतिरिक्त दिव्यांग मतदाताओं और उनके परिजनों से भी अनुरोध है कि वो समय रहते सम्बन्धित मतदान केन्द्र के बूथ लेवल अधिकारी के पास जाकर अपने नाम की पुष्टि कर लें तथा भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दी गई वैकल्पिक सुविधा का लाभ उठाने के लिए अपनी दिव्यांगता का प्रमाण पत्र बनवा लेंक्योकि सिर्फ वे दिव्यांग मतदाता डाक मतपत्र की सुविधा का लाभ उठा पाएँगे जिनके पास उनकी दिव्यांगता का प्रमाण पत्र होगा।

उपरोक्त के अतिरिक्त फोटो युक्त मतदाता सूचियों में जिन मतदाताओं के नाम अभी तक दर्ज नहीं हुए हैं तथा जिनकी आयु 01-01-2022 को 18 वर्ष या इससे अधिक हो गयी है अर्थात जिनकी जन्मतिथि जनवरी 2004 या इस से पूर्व है),  वो अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करवाएं ताकि वो आगामी विधान सभा निर्वाचन में अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंसभी योग्य मतदाताओं से अनुरोध है कि वो अपना नाम सम्बन्धित मतदान केन्द्र की मतदाता सूची में दर्ज करवाने के लिए किसी भी कार्य दिवस में अपने मतदान केन्द्र के बूथ लेबल अधिकारी के कार्यालय में जा कर या ऑनलाईन नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल या अपने एंड्राइड मोबाइल फोन पर प्ले स्टोर से वोटर हेल्पलाइन एप डाउनलोड कर फॉर्म -6 में आवेदन करें।

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