राष्ट्रीय लोक अदालत का लाभ उठायें लोग-अमरदीप सिंह
14.मई को लोक अदालत में दुर्घटना क्लेम, श्रम विवाद के मामले, बिजली व पानी के बिल, जमीनी विवाद, बैंक से संबधित विवाद, वैवाहिक विवाद और चैक से लेन देन के मामले लिए जाएंगे
कुल्लू 11 अप्रैल।
सचिव एवं अतिरिक्त मुख्य न्याययिक दंडाधिकारी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कुल्लू अमरदीप सिंह ने बताया कि हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में 14 मई, 2022 को जिला न्यायालय कुल्लु, मनाली और बन्जार न्यायालयों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस बारे में माननीय जिला एंव सत्र न्यायाधीश व अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कुल्लु दवेन्द्र कुमार ने अवगत करवाया कि 14.05.2022 की लोक अदालत में दुर्घटना क्लेम, श्रम विवाद के मामले, बिजली व पानी के बिल, जमीनी विवाद, बैंक से संबधित विवाद, वैवाहिक विवाद और चैक से लेन देन के मामले लिए जाएंगे। जिन व्यक्तियों के न्यायालय में उपरोक्त श्रेणी के मामले लंबित हैं, वे ऐसे मामलों को लोक अदालत में लगवा सकते हैं। उन्होंने बताया कि लोक अदालत में फैसला दोनों पक्षों की रजामन्दी से किया जाता है व किसी पक्ष की हार या जीत नहीं होती। उन्होंने कहा कि लोगांे को लोक-अदालत का भरपूर फायदा उठाना चाहिए व इस संबध में अधिक जानकारी के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कुल्लु हिमाचल प्रदेश के दूरभाष नम्बर 01902-222378 पर संपर्क किया जा सकता है।
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