कुल्लूबड़ी खबरहिमाचल प्रदेश

राष्ट्रीय लोक अदालत का 14 मई को होगा आयोजन

धारा 138 के तहत एनआई अधिनियम से सम्बंधि मामले, ध्न वसूली , श्रम विवाद, बिजली व पानी, भरण-पोषण व अन्य ( आपराधिक, कमपाउंडेवल व दीवानी विवाद) से सम्बंधित मामले शामिल हैं।

राष्ट्रीय लोक अदालत का 14 मई को होगा आयोजन
कुल्लू 30 मार्च। विधिक सेवा प्राधिकरण किन्नौर के सचिव निशांत वर्मा ने जानकारी देतेे हुए बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत का 14 मई, 2022 को आयोजन किया जाएगा। इस राष्ट्रीय लोक अदालत के समक्ष निम्न प्रकार के मामले प्रस्तुत किए जा सकते हैं, जिनमें धारा 138 के तहत एनआई अधिनियम से सम्बंधि मामले, ध्न वसूली , श्रम विवाद, बिजली व पानी, भरण-पोषण व अन्य ( आपराधिक, कमपाउंडेवल व दीवानी विवाद) से सम्बंधित मामले शामिल हैं।
उन्होंने बताया कि इसके अतिरिक्त न्यायालयों में लंबित मामले जिनमें क्रिमीनल कमपाउंडेबल ऑफैंस, धारा 138 के तहत एनआई अधिनियम से सम्बंधित मामले, मनी रिकवरी, वाहन दुर्घटना, श्रम विवाद, विद्युत व पानी के बिल, वैवाहिक विवाद (तलाक को छोडकर), भू अधिग्रहण, सेवाओं से सम्बंधित वेतन व भत्ते , सेवानिवृृति से सम्बंधित मामले, राजस्व मामले (केवल जिला व उच्च न्यायालय में लंबित) व अन्य दीवानी मामले ( किराया, सुखभोग अधिकार) ( गुजारा भत्ता), हिदायत सम्बंधी, विशिष्ट प्रदर्शन सूट शामिल हैं।
निशांत वर्मा ने बताया कि अपने-अपने न्यायिक क्षेत्र के तहत जो कोई व्यक्ति भी उक्त मामलों का राष्ट्रीय लोक अदालत में समाधान करना चाहते हैं तो वे न्यायिक न्यायालय परिसर रामपुर बुशैहर, न्यायिक न्यायालय परिसर रिंकांगपिओ जिला किन्नौर, न्यायिक न्यायालय परिसर आनी जिला कुल्लू या जिला विधिक सेवाएं  प्राधिकरण  रिंकांगपिओ जिला किन्नौर के कार्यालय में में अपने मामले की सुनवाई के लिए संपर्क कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि अधिक जानकारी के लिए 01786-223605 पर संपर्क स्थापित किया जा सकता है।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: Content is protected !!
Trending Now