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एच, एच वन और एक्स दवाई विक्रेता परिसर में तुरंत स्थापित करें सीसीटीवी

डीसी कुल्लू आशुतोष गर्ग ने जारी किए आदेश  

एच, एच वन और एक्स दवाई विक्रेता परिसर में तुरंत स्थापित करें सीसीटीवी
डीसी कुल्लू आशुतोष गर्ग ने जारी किए आदेश
कुल्लू 1 फरवरी। जिला दण्डाधिकारी आशुतोष गर्ग ने नशा मुक्त भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिये बच्चों में ड्रग्ज तथा ऐसे पदार्थों के दुरूप्योग तथा ऐसी दवाओं की अवैध तस्करी की रोकथाम के लिए जिला में भ्एभ्1 तथा ग् सूची वाली दवाई विक्रेताओं को दुकानों में तुरंत सीसीटीवी कैमरे स्थापित करने के आदेश जारी किये हैं। इस प्रकार की दवाईयांे की विक्री बच्चों को बिना चिकित्सक की पर्ची  के नहीं बेची जा सकती।
जिला दंडाधिकारी सीआरपीसी, 1973 की धारा 133 (1) (इ) के अंतर्गत दिए गए प्रावधानों के अनुसार स्वास्थ्य को नुक्सान पहुंचाने वाले पदार्थों पर प्रतिबंध लगाने या नियंत्रित करने के आदेश जारी किए हैं। इस प्रकार की दवाओं का व्यापार करने अथवा रखने या बेचने पर भी प्रतिबंध लगाया है जो नशे से युक्त हैं और स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालती हैं।
आदेश में कहा गया है कि जिला में सभी औषधालयों/ औषधि विक्रेता दुकानों में उपरोक्त शैडयूल एच, एच वन और एक्स दवाईयां बेचने वालों को दुकारन परिसर में तुरंत प्रभाव से सीसीटीवी कैमरे स्थापित करने होंगे। स्थापित सीसीटीवी कैमरे हर समय चालू व कार्यशील स्थिति में होने चाहिए तथा कैमरों का रिकार्ड समय-समय पर नियामक प्राधिकारियों, स्वास्थ्य तथा पुलिस प्राधिकारियों को उपलब्ध करवाना होगा। ये आदेश तुरंत प्रभाव से लागू माने जाएंगे तथा आगामी आदेश तक प्रभावी रहेंगे।
आदेश की उल्लंघना करने वालों के विरूद्ध किशोर न्याय ( बाल संरक्षण एवं देखभाल) अधिनियम, 2015 तथा किशोर न्याय (बाल संरक्षण एवं देखभाल) अधिनियम, 2016 के आदर्श नियम, 2016 के नियम 56 तथा भारतीय दंड संहिंता, 1973 की धारा 188 के अंतर्गत दोषी माना जाएगा।

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