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इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि योजना के लिए आवदेन  31 मई तक है अंतिम तिथि

- स्पिति में अभी तक 285 आवेदन हो चुके है प्राप्त

 स्पिति की महिलाओं को मिलेंगी 1500 रूपए मासिक पैंशन\
न्यूज मिशन
कुल्लू
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खु ने 15 अप्रैल को  जिला लाहुल स्पिति के स्पिति विकास खंड में इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि योजना 2023 की घोषणा की थी । इसी योजना के के क्रियान्वयन को लेकर स्पिति में सर्वेक्षण कार्य तीव्र गति से चला हुआ है। अभी तक स्पिति में उक्त योजना के लिए 285 आवेदन प्रशासन को प्राप्त हुए है। स्पिति की इच्छुक महिलाएं 31 मई तक आवेदन कर सकती है। इस बारे में विशेष बैठक आयोजन किया गया है। इसमें सामाजिक न्याय एंव अधिकारिता विभाग की ओर से विस्तृत जानकारी दी गई है। अतिरिक्त उपायुक्त राहुल जैन ने बताया कि  स्पिति राज्य का सबसे दुर्गम इलाका है। यहां पर जीवन यापन चुनौती भरा तो है कि वहीं छह महीने तक पूरी तरह बर्फ से स्पीति घाटी ढकी रहती है। इस क्षेत्र की महिलाएं घरेलू कामकाज के अलावा आर्थिकी को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाती है। इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि योजना से महिलाओं की आर्थिकी मजबूत होगी इसके साथ ही पारिवारिक एंव सामाजिक जिम्मेदारियों को निर्वहन भी सार्थक ढंग से हो सकेगा। इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि योजना में 1500 रूपए मासिक पेंशन दी जाएगी। विभाग ने परिवार रजिस्टर्ड की नकल 31 मार्च 2023 तक अनिवार्य की है। इच्छुक महिलाओं को तहसील कल्याण अधिकारी, काजा के कार्यलय में आवेदन पत्र सहित दस्तावेज जमा करवाने होंगे।
इस योजना के लिए सामाजिक न्याय एंव अधिकारिता विभाग द्वारा तय की गई योग्यताएं अग्रलिखित है।
-महिला की आयु 18 से 59 वर्ष तक हो।
– महिला स्पिति की स्थाई निवासी हो।
– बौद्ध मठों में स्थाई रूप से रहने वाली बौद्ध भिक्षुणियां हो।
महिला के परिवार से कोई सदस्य केंद्र या राज्य सरकार के कर्मचारी, पैंषनर, अनुबंध, आउटसोर्स, दैनिक भोगी,अंषकालिक इत्यादि वर्ग के कर्मचारी, सेवारत, भूतपूर्व सैनिक, व सैनिक विधवाएं, मानदेय प्राप्त आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, आशा वर्कर, मिड डे मील वर्कर, मल्टी टास्क वर्कर, सामाजिक सुरक्षा पैंशन लाभार्थी, पंचायत राज संस्थाओं, शहरी स्थानीय निकायों के कर्मचारी, केंद्र व राज्य सरकार के अंतर्गत विभिन्न सार्वजनिक उपक्रम, बोर्ड, काउंसिल,एजैंसी में कार्यरत, पैंशनभोगी वस्तु एंव सेवाकर हेतु पंजीकृत व्यक्ति एंव आयकरदाता इत्यादि में शामिल न हो। अनिवार्य दस्तावेज- उक्त योजना के तहत प्रार्थना पत्र, फोटाग्राफ सहित, वैध आयु प्रमाण पत्र, हिमाचली बोनोफाइड, बैंक, डाकघर खाता संख्या और पासबुक की छायाप्रति, आधारकार्ड की छाया प्रति, पंचायत या बौद्ध मठ की मुख्य भिक्षुणी द्वारा जारी प्रमाण पत्र, परिवार रजिस्टर की नकल संग्लित करना होगा।

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