नशा तस्करी के 2 मामले आरोपियों को 10,12 साल की कठोर सजा

न्यूज़ मिशन

कुल्लू

कुल्लू पुलिस  नशा तस्करों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज रही है ऐसे में पिछले पौने साल पहले कुल्लू पुलिस ने नशा तस्करी के दो मामलों में 2 लोगों को गिरफ्तार किया था। जिसके बाद पुलिस ने चालान पेश कर नशा तस्करों के खिलाफ गवाहों सहित कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने नशा तस्करी के मामले में पौने 2 साल के भीतर फैसला सुनाते हुए दोनों नशा तस्करों को 10 साल का कठोर कारावास और  1लाख का जुर्माना किया है जिसमें पुलिस थाना आनी में दर्ज अभियोग संख्या /2021 दिनांक 08.08.2021 अधीन धारा 20,29 मादक पर्दाथ अधिनियम में माननीय अदालत द्वारा आरोपी खेम चंद पुत्र डोला राम, निवासी थारवी तहसील आनी जिला कुल्लू, श्याम लाल पुत्र हरी चंद निवासी नौलठा ज़िला पानीपत (हरियाणा), जोगिंदर सिंह पुत्र रणधीर सिंह निवासी पानीपत, हरियाणा व विरेंदेर सिंह पुत्र महासिन निवासी नौलठा ज़िला पानीपत (हरियाणा) को 12 साल के कठोर कारावास और 1,00,000 रुपये का जुर्माना से दंडित किया है।पुलिस थाना ब्रो में दर्ज अभियोग संख्या 02/ 2022 दिनांक 02.01.2022 अधीन धारा 20 मादक पर्दाथ अधिनियम में माननीय अदालत द्वारा आरोपी राकेश कुमार पुत्र बुद्धि सिंह, निवासी डीम तहसील आनी, जिला कुल्लू को 10 साल के कठोर कारावास और 1 लाख रुपये का जुर्माना से दंडित किया है। एसपी। कुल्लू साक्षी वर्मा ने बताया कि पुलिस नशा तस्करों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही कर सलाखों के पीछे भेज रही है उन्होंने कहा कि कोर्ट से 2 मामलों में 2 लोगों को 10 साल कठोर कारावास और 1 लाख  का जुर्माना किया गया है उन्होंने कहा कि कुल्लू जिला के विभिन्न कोर्ट में नशा तस्करों के खिलाफ सैकड़ों मामले विचाराधीन है ऐसे में पुलिस नशा तस्करों के खिलाफ गवाहों बस सबूत सहित कोर्ट में पेश कर सलाखों के पीछे भेज रही है।

Back to top button
error: Content is protected !!
Trending Now