राम रत्न ने शामलात भूमि पर प्रशासनिक अधिकारियों को गुमराह कर फर्जी पट्टे बनाकर 2015 में बेची सरकारी भूमि -यादविंद्र शर्मा
1997 में 243 नंबर पट्टे रद्द होने के बाद राम रत्न ने ओवरराईट कर 243/1 फर्जी पट्टा को रेगुलर कर करवाया इंतकाल
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ग्रामीणों ने सरकार प्रशासन से की मामले में गहनता से जांच कर दोषियों कें ख्रिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग
2016 में विजिलेंस की जांच पर धारा 420 के तहत हुए थे गिरफ्तारी के आदेश
ग्रामीणों का आरोप शामलात भूमि में फर्जी पट्टे की खरीदी भूमि पर हो रहा अवैध खन्न
न्यूज़ मिशन
कुल्लू
कुल्लू जिला की गड़सा घाटी के 3 पंचायतों की शामलात भूमि पर फर्जी नौतोड़ के मामले में ग्रामीणों ने सरकार प्रशासन से इंतकाल को रद्द करने की मांग की है जिसमें ग्राम पंचायत रोट 2,संचाणी,दलाशनी के 5 हजार लोगों की चरगाह भूमि पर अवैध रूप से खन्न हो रहा है। जिसको लेकर ग्रामीणो ने सरकार प्रशासन से कड़ी कार्रवाई की मांग की है ऐसे में इस मामले में ग्रामीणों ने उपायुक्त कुल्लू से जांच को लेकर ज्ञापन दिया है जिस पर डीसी कुल्लू आशुतोष गर्ग ने जांच के आदेश दिए है और 1 सप्ताह तक खन्न पर रोक लगाई है। स्थानीय निवासी यादविंदर शर्मा ने कहा कि रामरतन ने 19 92 में रूपी नौतोड़ के नाम पर 243 नंबर पट्टे को रेगुलर करने के लिए पेश किया। उसके बाद जब उस पट्टे पर तलाड़ा में प्रकार की पोजीशन नहीं पाई गई तो वहां पर वनसम्पदा पाई गई। उन्होंने कहा कि राम रत्न के पिता चुने राम जीवित थे और उनके पास 25 बीघा भूमि थी। उन्होंने कहा कि रूपी नौतोड़ भूमिहीन और कम जमीन वालों को मिलता था लेकिन राम रत्न के पिता के पास 25 विघा भूमि होते हुए फर्जी तरीके से जमीन का पट्टा दिया जो कानून के खिलाफ है। उसके बाद 1997 में पट्टा रिजेक्ट किया । उसके बाद 243 पट्टे को टैम्परिंग कर 243/1 को रोट पंचायत में बौड़ा में फिट करने की कोशिश की।उन्होंने कहा कि रूपी नौतोड़ 1972 के पट्टे पर रोट 2 किया जिसमें रोट वन और 2 का विभाजन 1981-82 में हुआ , उन्होंने काकी सरकारी अधिकारियों को गुमराह या रिश्वत देकर फर्जी तरीके से पट्टा फिट किया गया। उन्होंने कहा कि उसके बाद 2014 में जब फर्जी पट्टा रेगुलर किया गया तो 2015 में उस भूमि को टकोली निवासी राजेश राव को बेचा जिसके बाद राजेश राव ने उस भूमि पर सरकार से माइनिंग लीज की परमिशन । उन्होंने कहा कि राजेश राव ने भी सरकारी अधिकारियों को रिश्वत देकर जमीन की रजिस्ट्री करवा दी। अब वहां पर अवैध तरीके से खनन किया जा रहा है जिसके खिलाफ 3 पंचायतों के ग्रामीण सरकार प्रशासन से कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब इस जमीन का इंतकाल हुआ था उस वक्त प्रभु दयाल इंतकाल का मुख्य गवाह था । अब राजस्व विभाग की जांच पड़ताल में उसने कहा है कि इंतकाल में जो हस्ताक्षर हुए हैं वह उसके नहीं है उन्होंने कहा कि ऐसे में जिस प्रकार से रामरतन ने अधिकारियों को गुमराह किया राजस्व विभाग के अधिकारियों को गुमराह किया और मुख्य गवाह को गुमराह किया जिससे इस फर्जीवाड़े में 3 ग्राम पंचायत के ग्रामीणों को भी परेशान किया उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाए उन्होंने कहा कि राम रतन ने जिस प्रकार फर्जीवाड़े कर सरकारी भूमि का फर्जी पट्टा बनाकर अधिकारियों को गुमराह कर इंतकाल किया । उन्होंने कहा कि 2016 में जब इस मामले में ग्रामीणों ने विजिलेंस से इंक्वायरी करवाई तो उस दौरान बिजनेस ने भी पाया कि फर्जी तरीके से पट्टा तैयार कर अधिकारियों को गुमराह कर सरकारी भूमि को अपने नाम किया है उन्होंने कहा कि उस वक्त भी बिजनेस की इंक्वायरी में रामरतन को 420 आईपीसी के तहत गिरफ्तार करने के आदेश हुए थे लेकिन इसके बाद किसी राजनीतिक दबाव के चलते रामरतन को गिरफ्तार नहीं किया गया उन्होंने कहा कि अब इस मामले में सरकार प्रशासन गहनता से जांच पड़ताल करें ताकि इस फर्जीवाड़े को उजागर किया जाए और उस इंतकाल को रद्द किया जाए जिससे ग्रामीणों की शामलात भूमि पर जो उनके हक हकूक है उनका संरक्षण किया जाए।