कुल्लूबड़ी खबरहिमाचल प्रदेश

शौकत अली को नगर एवं योजनाकार अधिनियम, 1977 के तहत नोटिस जारी

15 दिन के भीतर भूमि विकसित करने के कार्य को बंद कर भूमि की वर्तमान हालात को वहाल करने के निर्देश दिए

शौकत अली को नगर एवं योजनाकार अधिनियम, 1977 के तहत नोटिस जारी
कुल्लू 9 अप्रैल

योजना अधिकारी उप मंडल स्तरीय नगर एवं योजना कार्यालय मनाली ने सूचित किया है कि शौकत अली निवासी गांव व डाक्खाना ,तहसील मनाली जिला कुल्लू द्वारा हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्रामीण योजना अधिनियम, 1977 के प्रावधानों के अंतर्गत बिना अनुमति के मोहाल बाड़ी तहसील मनाली जिला कुल्लू में लैंड डिब्लपमैंट (भूमि विकसित करने) का कार्य किया जा रहा है।
उन्होंने उपरोक्त व्यक्ति को नोटिस जारी कर उपरोक्त दर्शाए गए स्थान पर नोटिस के तामील होने के 15 दिन के भीतर भूमि विकसित करने के कार्य को बंद कर भूमि की वर्तमान हालात को वहाल करने के निर्देश दिए हैं। नोटिस के अनुसार उपरोक्त निर्देशों की अनुपालना न करने पर हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्रामीण योजना अधिनियम, 1977 की धारा 39 के तहत उपरोक्त व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: Content is protected !!
Trending Now