अधिकारों के साथ कर्तव्यों का भी ईमानदारी से करें निर्वहन – पंकज परमार
कहा, जागरूक उपभोक्ता ही सुरक्षित उपभोक्ता
जिला परिषद अध्यक्ष पंकज परमार ने बतौर मुख्यातिथि की शिरकत
न्यूज मिशन
कुल्लू 15 मार्च ।
विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस के उपलक्ष्य में खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग कुल्लू द्वारा आज जिला परिषद के सभागार में जिला स्तरीय उपभोक्ता अधिकारी दिवस का आयोजन किया गया जिसमें जिला परिषद अध्यक्ष पंकज परमार ने बतौर मुख्यातिथि शिरकत की। उन्होंने कहा कि उपभोक्ता दिवस का मुख्य उद््देश्य उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों तथा जिम्मेदारयिों के बारे मे जागरूक करना है ताकि वे किसी भी स्तर पर ठगी का शिकार न हों। एक जागरूक उपभोक्ता ही सुरक्षित अपभोक्ता होता है। उन्होंने कहा कि उपभोक्ता को भ्रमक विज्ञापनों के बारे में जागरूक रहना चाहिए। सुरक्षा हेतु गुणवत्तायुक्त वस्तुएं ही खरीदनी चाहिए तथा खरीदे गए सामान का कैश मीमो आवश्यक रूप से लेना चाहिए ताकि शिकायत होने पर जिला, राज्य व राष्ट्र स्तरीय आयोग में मामला दायर किया जा सके।
उन्होंने कहा कि अधिकार तथा कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं ईसलिए हमें अपने अधिकारों के प्रति सजग रहने के साथ-साथ कर्तव्यों का भी ईमानदारी के साथ निर्वहन करना चाहिए। जिला में कुपोषण की समस्या को विभागीय सहयोग से पूरी तरह हल करने के लिए प्रयास किए जाएंगे। सहारा योजना के तहत जिला कुल्लू में हर घर पहुंचकर पात्र व्यक्तियों को सहायता प्रदान की जा रही है। लोगों को सरकार की प्रत्येक योजनाओं की जानकारी व उसका लाभ मिलेे, इसके लिए खाद्य नागरिक आपूति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, खाद्य सुरक्षा विभाग सहित अन्य विभागों के साथ मिलकर एक टीम के रूप में कार्य किया जाएगा। उन्होंने उपभोक्ताओं से आह््वान किया कि वे जागरूकता कार्यक्रम में प्राप्त जानकारी को अपने तक सीमित न रखें तथा इसे अपने गांव, परिवार, आस-पड़ौस , रिश्तेदारों तथा समाज के हर व्यक्ति तक पहुंचाएं ताकि प्रत्येक व्यक्ति सरकार की योजनाओं से लाभान्वित हो सके।
इससे पहले जिला नियंत्रक खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले शिव राम राही ने मुख्यातिथि का स्वागत किया तथा उपभोक्ता संरक्षण दिवस के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि एक जागरूक उपभोक्ता ही सुरक्षित उपभोक्ता है। हम सभी किसी न किसी रूप में उपभोक्ता हैं तथा किसी भी प्रकार का सामान खरीदते समय उसकी मात्रा, गुणवत्ता, समाप्ति तिथि, एमआरपी की अच्छी प्रकार से जांच करनी चाहिए तथा खरीदी गई वस्तु का कैश मीमो अवश्य लेना चाहिए। सजग तथा जागरूक बनकर ही हम किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी तथा शोषण से बच सकते हैं।
सहायक आयुक्त खाद्य सुरक्षा भविता टंडण ने खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत विभिन्न महत्वपूर्ण पहलुओं व प्रावधानों, एलडीएम पेमा छेरिंग ने बैंकिंग सेवाओं, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा, प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा बीमा योजना, अटल पैंशन योजना तथा किसान क्रेडिट कार्ड योजना के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान कर जागरूक किया। इसी प्रकार अधिवक्ता सुनीता महंत ने माप-तोल को लेकर विधिक माप-तोल विज्ञान अधिनियम, 2009 के प्रावधानों, अधिवक्ता शेर सिंह ने उपभोक्ताओं के अधिकारों के हनन, धोखाधड़ी तथा शोषण से बचाव को लेकर महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान कर उपभोक्ताओं को जागरूक किया।
इस अवसर पर जिला के विभिन्न खाद्य डीपुओं, उचित मूल्य दुकानों, सहकारी सभाओं के संचालक, आम जन तथा विभागीय अधिकारी तथा कर्मचारी भी उपस्थित रहे